बिजनौर। दुकानदार और उसके बेटों पर लाठी डंडों से हमला और मारपीट करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त अंकुर और संजय को दोषी पाया है। जिन्हें तीन साल के कारावास और 40-40 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र राजपूत ने बताया कि थाना नजीबाबाद में 26 जून 2023 को अतुल बंसल निवासी मोहल्ला वाहिद नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें अतुल बंसल ने कहा कि उसकी दुकान कल्लूगंज और गोदाम गोल्डन मार्केट नजीबाबाद में है 26 जून की दोपहर 1:00 बजे वह अपने दो बेटों के साथ गोदाम से माल निकाल कर आ रहे थे। उनकी रिक्शा संजय पुत्र सुरेंद्र की दुकान के सामने पहुंची तो वहां अवरोध हुआ। जिस पर उन्होंने कहा कि अपना सामान पीछे कर लो ताकि रिक्शा निकल जाए। इसी बात पर संजय और उसका भाई अंकुर आग बबूला हो गए। जिन्होंने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट की। जिसमें उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए।
केस की सुनवाई करने के बाद अदालत ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।