सहारनपुर। नगर निगम ने निजी स्कूल और कॉलेजों को नोटिस भेजकर लाइसेंस शुल्क जमा कराने को कहा है। ऐसे 100 से अधिक संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि कइयों को भेजने की तैयारी है। आठवीं तक के स्कूलों से पांच हजार, जबकि माध्यमिक विद्यालयों से दस हजार रुपये शुल्क निर्धारित है।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए गजट के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर निगम द्वारा निगम सीमा में चल रहे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से शुल्क लेेने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर इस मद में नगर निगम सीमा में चल रहे सभी निजी स्कूल और कॉलेजों को नोटिस भेजे गए हैं। कर अधीक्षक ने बताया कि आठवीं तक के स्कूलों से पांच हजार और माध्यमिक विद्यालयों से दस हजार शुल्क वसूलने का प्रावधान है। अभी तक 100 से अधिक स्कूलों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और शेष स्कूलों को अभी भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों से अपील की है कि वह व्यवसाय शुल्क जमा कराकर लाइसेंस प्राप्त कर लें। अन्यथा नोटिस अवधि समाप्त होने पर सौ रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।
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नगर निगम में स्कूल संचालकों का प्रदर्शन
सहारनपुर। मान्यता प्राप्त स्कूलों को सभी करों से मुक्त रखने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने मंगलवार को नगर निगम में प्रदर्शन किया। प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक मलिक ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूल बेहद कम फीस पर पढ़ाने का काम करते हैं। अनेक स्कूल मलिन बस्तियों में चलते हैं, जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। नगर निगम नए-नए टैक्स लगाकर स्कूलों का उत्पीड़न कर रहा है। प्रदर्शन करने वालों में राशिद, अनिल सचदेवा, जुबेर खान, योगेश शर्मा आदि शामिल रहे।