फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
सहारनपुर। पत्नी की हत्या का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 01) सुरेश चंद भारती की अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मेघराज चौहान ने बताया कि 05 नवंबर 2017 को गांव कुरडीखेड़ा थाना बिहारीगढ़ की रहने वाली शबनम की शादी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कमालपुर निवासी परवेज से हुई थी। पति और ससुराल वाले दहेज की मांग पूरी ना होने पर शबनम को प्रताड़ित करते थे। 25 अप्रैल 2018 को शबनम की मौत हो गई, जिस पर शबनम के भाई मोहसिन ने फतेहपुर थाने पर दहेज हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पति, ससुर, सास और देवर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने पति परवेज को दोषी माना। अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें