सहारनपुर। खानआलमपुरा में सीलिंग की जमीन पर निर्माण के मामले में विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर ध्यस्तीकरण के आदेश दिए हैं। ध्वस्तीकरण नहीं करने पर प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।
खानआलमपुरा में सीलिंग की जमीन का मामला सुर्खियों में है। इसमें आरोप है कि भूमि सीलिंग में थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे सीलिंग मुक्त दर्शाकर एक फर्जी पत्र फाइल में लगाकर प्राधिकरण को गुमराह किया था। इसके बाद वहां पर निर्माण कार्य कर दिया गया। शक होने पर एडीएम कार्यालय से रिकॉर्ड मांगा गया, तब पता चला कि सीलिंग मुक्त का पत्र फर्जी है। यह भूमि कभी सीलिंग मुक्त हुई ही नहीं।
प्राधिकरण की तरफ से दो दिन पहले सदर थाने में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। इसके साथ ही नोटिस जारी किया गया है कि जल्दी से जल्दी निर्माण को ध्वस्त किया जाए। प्राधिकरण के सचिव विजय शुक्ला ने बताया कि 15 दिन के अंदर यदि निर्माण कार्य खुद ही ध्वस्त नहीं किया तो प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।
उधर, पैरामाउंट ट्यूलिप कॉलोनी में अवैध रूप से बनाई गई पांच मंजिला बिल्डिंग को भी जल्दी ही ध्वस्त किया जाएगा। यह बिल्डिंग पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध बनाई गई है। प्राधिकरण की तरफ से इसे भी ध्वस्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है।