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महंगाई पर लगाम, बाजार में बूम की उम्मीद

Sat, 20 May 2017 01:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
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GST
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 सहारनपुर में  देश भर में एक समान टैक्स लागू होने की चर्चा के बीच अब जीएसटी को लेकर सहारनपुर  में भी कयासों का दौर शुरू हो गया है। उधर, वाणिज्य कर विभाग भी  इसे लागू कराने को लेेकर पूरी तैयारी में जुटा है। अब तक करीब 75 फीसदी व्यापारियों का पंजीकरण भी कराया जा चुका                  है।
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खाद्यान्न और दूध जैसी  वस्तुओं को टैक्स के दायरे बाहर करने के निर्णय से जहां अनाज, गेहूं, चावल जैसी वस्तुओं के दामों में गिरावट आएगी। वहीं दूध से बने उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। व्यापारी संगठनों का मानना है कि देश में एक समान कर व्यापार बढे़गा। रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स की दर कम होने से बाजार में उछाल आने की संभावना है।    
 
देश में एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी की दरों पर व्यापारी गहरी निगाह रखे हुए हैं। जीएसटी कौंसिल ने  टैक्स के लिए  5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब बनाए हैं।
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व्यापारियों का मानना है कि अनाज और दूध को टैक्स से मुक्त करने से प्रोसेस्ड फूड भी सस्ते हो जाएंगे।  जीएसटी में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं पर टैक्स  स्लैब सबसे निचले स्तर 5 प्रतिशत पर रखा गया है। 

इन वस्तुओं में  क्रीम, मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां,  कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा, ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं जैसी वस्तुओं को टैक्स की सबसे कम दर 5 प्रतिशत में रखा गया है।

इसका बाजार पर अच्छा प्रभाव पडे़गा। वाणिज्यकर विभाग के एडिश्नल कमिश्नर ग्रेड-1  कमलेश प्रकाश ने बताया कि सहारनपुर जोन में 34929 एक्टिव डीलर हैं। इनमें से अब तक 32638 डीलर के पासवर्ड और प्रोविजनल आईडी प्राप्त हुई थी। जिनमें से 246 39 डीलरों ने प्राविजनल आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एक्टीवेशन की कार्रवाई कर ली है।       

ये वस्तुएं रहेंगी टैैक्स फ्री : सभी प्रकार के अनाज, गुड़, दूध, अंडा, दही, लस्सी, बिना पैकिंग वाला पनीर और शहद, सब्जी, आटा, बेसन, मैदा, वेजिटेबिल ऑयल, प्रसाद, नमक।

इन पर पांच प्रतिशत टैक्स : चीनी, चाय, कॉफी, खाने योग्य तेल, कोयला, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों वाला दूध, पैकिंग वाला पनीर, न्यूजप्रिंट, छाता, पीडीएस केरोसिन, एलपीजी, झाडू आदि।

इन पर 12 प्रतिशत टैक्स : मक्खन, घी, मोबाइल, बादाम, सॉस, फ्रूट जूस, पैक्ड कोकोनट वाटर, अगरबत्ती।

18 प्रतिशत टैक्स : हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, पास्ता, कोर्न फ्लेक्स, जेम्स, सूप, आइसक्रीम, टॉयलेट एंड फेसियल टिश्यूज, फाउंटेन पेन आदि।
28 प्रतिशत टैक्स : कार, सीमेंट, च्युइंगम, कस्टर्ड पाउडर, पान मसाला, परफ्यूम, शैंपू, मेक अप, पटाखे, बाइक। 

    जीएसटी लागू होने से उत्पादन लागत में कमी आएगी। एंट्री टैक्स हटने से फायदा होगा। फर्जी बिलिंग भी कम होगी। कुल मिलाकर बाजार के लिए फायदेमंद है।      
- आयुष भाटिया, सीए।      

 देश भर में एक समान टैक्स लागू होने से व्यापार को फायदा होगा। इससे उत्पाद की लागत में भी कमी आएगी। व्यापारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।      
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- संजय सिंह, कर अधिवक्ता।      

जीएसटी को लागू कराने को हमारी तैयारी अंतिम चरण में हैं। जिन व्यापारियों का पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें रजिस्टर्ड करने की मुहिम जारी है। 
- कमलेश प्रकाश, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1
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