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हत्या के प्रयास में हमलावर को पांच साल की सजा

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सहारनपुर। हत्या के प्रयास का दोष सिद्ध हो जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश संख्या- 15 राजेश कुमार ने ग्राम जटपुरा थाना फतेहपुर निवासी सतीश को पांच साल के कारावास और 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उसने चार साल पहले टेंट कारोबारी सचिन पर कुल्हाड़ी से जान लेवा हमला किया था।
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अभियोजन के अनुसार 11 जून 2018 को ग्राम जटपुरा निवासी सचिन गांव में टेंट लगा रहा था, तभी गांव में ही रहने वाले सतीश ने सचिन के सिर में कुल्हाड़ी से वार कर के उस पर जानलेवा हमला कर दिया। सचिन और सतीश में पैसों के लेनदेन के पीछे विवाद चल रहा था। घटना की रिपोर्ट थाना फतेहपुर में सचिन की पत्नी गीता देवी ने सतीश के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत सतीश के खिलाफ धारा 307 और 506 में आरोप पत्र पेश किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाह के आधार पर दोषी पाते हुए सतीश कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -15 राजेश कुमार ने धारा 307 में पांच साल की सजा व 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। धारा 506 में तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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