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हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास

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सहारनपुर। लगभग दो साल पूर्व हई हत्या के एक मामले में मॉनीटरिंग सेल की सशक्त पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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कुतुबशेर थाना क्षेत्र के मानकमऊ स्थित सितारो वाली मस्जिद के पास निवासी मोहम्म्द वसीम ने नौ दिसंबर 2017 को अपनी बहन नगमा की हत्या के आरोप में बहनोई शानू उर्फ शाहनवाज निवासी मोहल्ला गोटेशाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 अनामिका चौहान की अदालत में चला। एसएसपी दिनेश कुमार के निर्देशों के अनुसार यह मामला दस जघन्य अपराधों की पैरवी के लिए चिह्नित किया गया था। मॉनीटरिंग सेल की सशक्त पैरवी के चलते कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर शानू उर्फ शहनवाज को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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