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तीन साल झेला विद्युत चोरी का आरोप, अदालत ने किया बरी

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सहारनपुर। विद्युत कनेक्शन होने के बावजूद एक किसान को विद्युत निगम ने बिजली चोरी का आरोपी बना दिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने भी चार्जशीट अदालत में लगा दी। तीन साल तक पीड़ित किसान ने बिजली चोरी का आरोप झेला। अब अदालत ने किसान को बरी कर दिया और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन चलवाने पर विद्युत निगम पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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नकुड़ क्षेत्र के गांव दैदपुरा निवासी केहर सिंह पुत्र चौहल सिंह के खिलाफ नकुड़ थाने में 2017 में बिजली चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि केहर सिंह एलटी लाइन पर केबिल डालकर विद्युत चोरी कर रहा था। पुलिस ने भी चार्जशीट तैयार करके अदालत में भेज दी थी। चार्जशीट में अवर अभियंता विजय पाल सिंह, कांस्टेबल विकास कुमार और क्लर्क विकास कुमार का भी बयान दर्ज किया गया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह के मुताबिक यह मामला विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 04 सुभाष चंद्रा के न्यायालय में चला। अदालत ने आदेश दिया कि केहर सिंह को आरोप से मुक्त किया जाता है। साथ ही दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए विद्युत निगम पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। यह रकम केहर सिंह को एक महीने के भीतर दी जाएगी। इस निर्णय की प्रति प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी को भेजी गई।
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