सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त दवा व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वे सर्दी, खांसी, जुकाम आदि की कोई भी दवा चिकित्सक के पर्चे के बिना किसी भी सूरत में ना दें।
शुक्रवार को जारी निर्देश में डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि दवा की दुकानें खोले जाने के उपरांत दुकान के अंदर सैनिटाइजेशन एवं साफ-सफाई की जाए। प्रत्येक दवा दुकान पर मास्क एवं सैनिटाइजर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही विक्रय किए जाएं। दवा दुकान के काउंटर पर एक सैनिटाइजर की बोतल रखना आवश्यक है। ताकि प्रत्येक ग्राहक को दवा देने से पहले उसके हाथों को सैनिटाइज किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्राहक बिना मास्क के दवा लेने आता है तो उसको दवा न दी जाए, तथा विशेष परिस्थितियों में अपने पास से उसको मास्क उपलब्ध कराया जाए। सर्दी, खांसी, जुकाम तथा सांस आदि की समस्या से संबंधित कोई भी दवा, किसी भी व्यक्ति को बिना चिकित्सक पर्चे के न दी जाए। प्रत्येक ग्राहक को नियमानुसार दवा के साथ बिक्री बिल देना अनिवार्य होगा। दवा दुकानों पर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाये। उन्होंने कहा कि उक्त दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि जांच के दौरान किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित दवा दुकानदार के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।