बैन होंगे मानक के वितरित बने प्लास्टिक पदार्थ
सहारनपुर। पॉलीथिन समेत प्लास्टिक से बनने वाले ऐसे पदार्थ जो मानक के वितरित बने हैं, उन्हें प्रतिबंधित कराने के लिए नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा। नियम का पालन नहीं करने वाले व्यापारकर्ता और उपयोगकर्ताओं के विरुद्घ कार्रवाई भी होगी।
भारत सरकार ने पिछले वर्ष अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 बनाया था। नियम के तहत राज्य एवं केंद्र नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत एवं भारतीय मानक की शर्तों एवं मानक के तहत निर्धारित मानक के प्लास्टिक से तैयार इतर प्लास्टिक पदार्थों का प्रयोग अवैधानिक है। पिछले वर्ष अवैधानिक प्लास्टिक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, जिसके विरोध में उद्यमी और व्यापारियों ने धरना-प्रदर्शन किए थे। मगर अब नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण विभाग जल्द ही अवैधानिक प्लास्टिक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाकर व्यापारकर्ता और प्रयोगकर्ताओं के विरुद्घ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। नगरायुक्त गौरव वर्मा ने कार्रवाई से बचने के लिए नियमों के तहत ही प्लास्टिक पदार्थों का इस्तेमाल करने को कहा है।