कोल्ड स्टोरों ने नहीं कराया आग से सुरक्षा के इंतजाम का नवीनीकरण
सहारनपुर। आग लगने की घटनाओं के प्रति अधिकारी और विभाग लगातार सचेत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की उदासीनता घटनाओं को मौका दे रही है। जिले में अधिकांश कोल्ड स्टोरों ने कई वर्ष से अग्रिशमन विभाग से न तो अग्रिशमन उपकरणों की जांच कराई और न ही एनओसी ली। जबकि नियमानुसार लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ ही एनओसी लिया जाना चाहिए।
सहारनपुर में लगभग बीस बर्फखाने एवं आठ कोल्ड स्टोर हैं। बर्फखाने एवं कोल्ड स्टोर के निर्माण के समय ही अग्रिशमन विभाग से एनओसी ली जाती है। अग्रिशमन अधिकारियों द्वारा अग्रिशमन उपकरणों का निरीक्षण कर सुरक्षा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है। सहारनपुर में अधिकांश कोल्ड स्टोर संचालकों द्वारा निर्माण के समय ही अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया। लेकिन उसके बाद से अब तक न तो अग्रिशमन विभाग से अपने अग्रिशमन उपकरणों की जांच ही कराई और न ही किसी ने एनओसी के लिए आवेदन ही किया। यहां तक कि हाल में ही एक कोल्ड स्टोर के निर्माण के समय सिर्फ प्रोविजनल एनओसी ही ली। उसके बाद उसने एनओसी ली ही नहीं।
अग्रिशमन अधिकारी तेजवीर सिंह ने बताया कि 2012-13 से उनके पास एक दो ही एनओसी के लिए आवेदन आए। जबकि कोल्ड स्टोर और बर्फखाना में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है, जो बेहद खतरनाक होती है। भोपाल गैस कांड में अमोनिया के रिसाव ने ही तबाही मचाई थी। सहारनपुर में भी पिछले दशक में जनता रोड पर एक कोल्ड स्टोर में आग लग गई थी। चार दिन तक कोल्ड स्टोर जलता रहा और अमोनिया का रिसाव होता रहा। आसपास के इलाके में अमोनिया की दुर्गंध फैल गई। कई दिन तक लोग परेशान रहे थे। अब इसका रिसाव हुआ तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी।
भेजे जा चुके हैं कई बार नोटिस
मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह का कहना है कि पिछले सात-आठ साल से किसी ने भी अग्रिशमन विभाग से न तो एनओसी के लिए आवेदन किया है और न ही लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ अग्रिशमन उपकरणों की ही जांच कराई है। जबकि कोल्ड स्टोरों में सबसे खतरनाक अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। कुछ कोल्ड स्टोर संचालक निर्माण के समय प्रोविजनल एनओसी ले लेते हैं, जिससे निर्माण में परेशानी न हो। उसके बाद कोई एनओसी अथवा प्रमाणपत्र लेने के लिए नहीं आता। इस बारे में उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी को भी पत्र भेजा है।
जरूरी होती है अग्रिशमन विभाग की एनओसी . अरुण कुमार
जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि कोल्ड स्टोर और बर्फखाने के निर्माण के समय अग्रिशमन विभाग की एनओसी जरूरी होती है। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज का एक साल में अथवा पांच साल में लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाता है। उस समय कोल्ड स्टोर संचालक से ही प्रमाणपत्र ले लिया जाता है कि उनके यहां अग्रिशमन उपकरण ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं।