सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) योजना के तहत तकनीक की खरीद, मशीनों के क्रय पर वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज, आईएसआई/आईएसओ प्रमाणीकरण, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, बौद्धिक संपदा सुरक्षा आदि पर सुविधा दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त सिद्धार्थ कुमार यादव ने बताया है कि इस योजना के तहत अधिकतम दो लाख रुपये का अनुदान तथा वित्तीय संस्था से मशीनों पर लिए गए ऋण पर अधिकतम ढाई लाख का ब्याज उपादान के रूप में दिया जाएगा। यह योजना पिछले तीन वर्षों से स्थापित इकाइयों के लिए अनुमन्य होगी। उन्होंने कहा कि जनपद के इच्छुक/पात्र उद्यमी यदि इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।