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पत्नी की आत्महत्या के कसूरवार को सुनाई सजा

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सहारनपुर। पत्नी के साथ मारपीट करने एवं आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने छुटमलपुर निवासी दीपक खन्ना को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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दिल्ली निवासी सतीश खन्ना ने मई 2012 में फतेहपुर थाना में तहरीर दी थी कि उसकी बहन किरन की शादी 17 साल पूर्व छुटमलपुर निवासी दीपक खन्ना के साथ हुई थी। दीपक नशे में उसकी बहन से मारपीट करता था। कोई काम भी नहीं करता था। कई बार किरन को जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। 16 मई 2012 को किरन ने अपने मायके वालों को कॉल करके बताया कि दीपक उसे मार रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगले दिन किरन के बच्चों ने बताया कि किरन की मौत हो गई है। इसके बाद मायके वाले और पुलिस मौके पर पहुंची, तो किरन द्वारा आत्महत्या करना जांच में सामने आया था। इस मामले में सतीश ने 15 मई 2012 को किरन के पति दीपक खन्ना के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज चौहान ने बताया कि पुलिस ने दीपक खन्ना के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या दो) सुरेश चंद्र भारती ने दीपक खन्ना को साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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