सहारनपुर। जिलाधिकारी पीके पांडेय ने कहा कि सभी धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य किसी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्र का प्रयोग ना होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के प्रयोग में लाए जा रहे ध्वनि प्रसार यंत्रों की 13 जनवरी तक पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में चिन्हांकन कर लें। बिना अनुमति के प्रयुक्त होने वाले ध्वनि प्रसार यंत्रों के प्रबंधकों को नोटिस देकर 18 जनवरी अनुमति लेने के लिए निर्देशित करें।।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिन प्रबंधकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों को 5 कार्य दिवसों के भीतर अनुमति दिए जाने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 18 जनवरी के बाद ध्वनि प्रसार यंत्रों के प्रबंधकों द्वारा अनुमति नहीं ली जाती है तो उनके विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ध्वनि प्रसार यंत्रों को 20 जनवरी से उतरवाने की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि जनपद में जुलूसों/बारातों आदि में भी ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों का अनुपालन हो। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर क्षेत्र के लिए नगर मजिस्ट्रेट अनुमति पत्र जारी करेंगे। इसी प्रकार तहसील सदर का ग्रामीण व नगर क्षेत्र (नगर निगम को छोड़कर) उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, तहसील देवबंद के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट देवबंद, तहसील नकुड़ का ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड़, तहसील रामपुर मनिहारान का ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट रामपुर मनिहारान तथा तहसील बेहट का ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट बेहट के द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।