सहारनपुर। कोरोना संकट के दौरान श्रमिकों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई। आपदा राहत सहायता योजना का लाभ जनपद के 2.50 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस योजना की धनराशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
श्रम विभाग उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सहायता करता है। इसके लिए श्रमिकों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके लिए श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही निर्माण श्रमिक के तौर पर कम से 12 महीने तक कार्य किया हो।
जनपद में इस योजना के तहत श्रम विभाग में 2.50 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। कोरोना काल में श्रमिकों को आपदा राहत सहायता योजना के तहत प्रति श्रमिक एक हजार रुपये की सहायता का लाभ भी इन्हीं पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा। उप श्रमायुक्त शक्तिसेन मौर्य ने बताया कि आपदा राहत सहायता योजना के लाभ के दायरे में जिले के 2.50 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिक आएंगे। इसमें श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे एक एक हजार रुपये की धनराशि आएगी। इसके लिए विभागीय तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सभी पात्र श्रमिकों के बैैंक खाते आदि का विवरण जुटाया जा रहा है। जल्द ही उनके बैंक खाते में यह सहायता राशि भेजी जाएगी।