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नामी गिरामी कंपनियों के उत्पादों पर मिली खामियां, चलान कर नोटिस जारी

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सहारनपुर। विधिक माप विज्ञान विभाग ने दुकानों पर उत्पादों की चेकिंग के दौरान तौल और कीमतों के नियमानुसार न पाए जाने पर उनके चालान काटे गए तथा कंपनियों को नोटिस जारी किए गए। कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है।
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विधिक माप विज्ञान विभाग के जिला प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि विभाग की टीम ने सहारनपुर और छुटमलपुर में उत्पादों की जांच की गई। जिनमें काफी गड़बड़ी सामने आई। टीम ने घंटाघर स्थित पटियाला लस्सी बार का चालान किया गया। इसके लस्सी के पैक पर 250 एमएल तथा ड्राईफ्रूट लस्सी पैक पर 250 एमएल लिखा हुआ था। सभी पैक पर कीमत की घोषणा के साथ छेड़छाड़ कर कीमत मिटाई गई थी। पिछली कीमत 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति पैक के अनुसार बिक्री करते हुए पाया गया। इस लस्सी के निर्माता को नोटिस जारी किया गया है। जुर्माना वसूल किया जाएगा।
छुटमलपुर स्थित पतंजलि स्टोर का चालान किया गया। इस स्टोर पर बिक्री के लिए रखे बेसन तथा डिटरजेंट पाउडर के प्रत्येक 500 ग्राम पैक पर शुद्ध मात्रा की घोषणा नियमानुसार नहीं की गई। कीमत जीएसटी प्रभाव के कारण कम करके घोषित नहीं की गई थी। जिस कारण उपभोक्ताओं को कम की गई जीएसटी दरों 28 से 18 प्रतिशत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्टोर का चालान कर कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। इसकी जांच उपजिलाधिकारी बेहट के साथ की गई।
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एक नामी कंपनी को नोटिस दिया गया कंपनी की रजाई पैक पर कीमत, रजाई की शुद्ध माप, लंबाई, चौड़ाई की घोषणा नहीं पाई गई। जिसका चालान किया गया है और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
सहारनपुर के कामधेनु कांप्लेक्स स्थित गणपति स्पाइसेज एंड फ्लोर मिल के द्वारा पैक किए जा रहे कुट्टू आटे के 25 ग्राम के पैक पर कीमत की घोषणा नहीं पाई गई। चालान काट कर कंपनी को नोटिस जारी किया गया।
एक मुंबई की बिस्कुट कंपनी द्वारा पैक किए जा रहे टाफी तथा चॉको किल, बिस्कुट पैक पर शुद्ध मात्रा की घोषणा नियमानुसार घोषित नहीं पाई गई। इस मामले में चालान कर कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।
बंगलौर की एक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाए गए बिस्कुट पैक, चॉको कुकीज पैक 75 ग्राम में घटतौली पाई गई। पैक 75 ग्राम के स्थान पर 70 ग्राम का ही पाया गया। जिस पर चालान कर नोटिस भेजा गया।
दो नामी मोबाइल कंपनियों का भी चालान कर नोटिस जारी किया गया। इन कंपनियों के विक्रय के लिए उपलब्ध उत्पाद से संबंधित घोषणाएं नियमानुसार घोषित नहीं पाई गईं। इन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
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--। जुर्माना जमा किया गया
विधिक माप विज्ञान विभाग के जिला प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पिछली बार की गई कार्रवाई के दौरान सामने आई खामियों पर जुर्माना वसूल किया गया है। जिसमें ग्लोबल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक लाख रुपये का जुर्माना जमा किया गया। मुंबई की यह कंपनी नमक की पैकिंग करती है। जो नियमानुसार नहीं पाई गई थी। सोवरन ट्रेडर्स द्वारा डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना जमा किया गया। यह कंपनी भी नमक की पैकिंग करती है। जिसमें घटतौली पाई गई थी। बरेली तथा नोएडा की कंपनियों द्वारा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना जमा किया गया है।
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