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सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान किया तो लगेगा जुर्माना

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सहारनपुर। अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सहारनपुर को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कोटपा 2003 को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को आयोजित कार्यशाला में सहारनपुर को तंबाकू मुक्त बनाने पर मंथन किया गया।
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कार्यशाला में एक दर्जन से अधिक विभागों को बुलाया गया था, जिनके प्रतिनिधि पहुंचे। जिला सलाहकार मुदस्सर अली ने ऑडियो विजुअल के माध्यम से कोटपा 2003 के बारे में विस्तार से बताया। कानून का पालन कराने में किन-किन विभागों की क्या- क्या जिम्मेदारी रहेगी यह भी बताया गया। जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर एके त्रिपाठी ने भी आमंत्रित विभागों के अधिकारियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं से सौ मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचे नहीं जा सकते हैं। ऐसा करने पर सौ रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। कोटपा को लागू करने के लिए हमें कुछ सख्ती करनी होगी, जिसके लिए अन्य विभागों से भी सहयोग मिलना जरूरी है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएस सोढ़ी, जिला टीबी अधिकारी डॉ. राजेश जैन, डॉ. नरेश कातवान, डॉक्टर अथर जमील, बुशरा अंसारी, कविता, प्रतीक आदि मौजूद रहे।
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