सहारनपुर। दो वर्ष पूर्व ग्राम सतपुरा में हुई विवाहिता रजिया की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पति, सास और देवर को हत्या का दोषी पाया है। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जनकपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम आसनवाली निवासी रजिया की शादी वर्ष 2014 में ग्राम सतपुरा निवासी जुबेर के साथ हुई थी। रजिया के परिजनों का आरोप था कि रजिया के ससुराल वाले बाइक और नगदी की मांग करते हुए रजिया के साथ मारपीट करते थे और उसका उत्पीड़न करते थे। रजिया के भाई परवेज ने आरोप लगाया था कि एक मई 2017 को रजिया के मायके से कॉल आई कि रजिया को ससुराल वालों ने उसे मारकर रस्सी से लटका दिया। मायके के लोग सतपुरा पहुंचे तो रजिया मृत मिली। परवेज ने रजिया के पति जुबेर, सास रिजवाना और देवर शाहिद के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह वर्मा ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन में चला। न्यायाधीश अहसान हुसैन ने सुनवाई के बाद गवाहों एवं सबूतों के आधार पर पति जुबेर, सास रिजवाना और देवर शाहिद को हत्या का दोषी माना और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।