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छेड़छाड़ का आरोपी विद्युत निगम का एसडीओ दोषमुक्त

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छेड़छाड़ का आरोपी विद्युत निगम का एसडीओ दोषमुक्त
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सहारनपुर। आठ वर्ष पूर्व अंबाला रोड बिजली घर पर तैनात विद्युत उपखंड अधिकारी आरपी सिंह को छेड़छाड़ मामले में एडीजे ने दोष मुक्त कर दिया है। पर्याप्त साक्ष्यों और गवाहों के अभाव में कोर्ट ने आरपी सिंह को दोषमुक्त करार दिया।
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मुरादाबाद में तैनात लक्सर के मुंडी खेड़ा निवासी विद्युत निगम के एसडीओ आरपी सिंह 2010 में अंबाला रोड बिजलीघर पर तैनात थे। उस समय कुतुबशेर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने आरपी सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कुतुबशेर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। एसडीओ पर आरोप लगाया गया था कि उसने 27 जुलाई 2010 की रात घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में 23 अप्रैल 2018 को सेशन कोर्ट ने आरपी सिंह को दोषी मानते हुए सजा भी सुनाई थी। आरपी सिंह ने मामले में उच्च न्यायालय में अपील की। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9, ललिता गुप्ता की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य एवं गवाहों के अभाव में आरोप को गलत माना। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसडीओ आरपी सिंह को दोषमुक्त करार दिया। दोषमुक्त किए गए आरपी सिंह का कहना है कि उसे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी तैनाती के दौरान बिजली चोरी के कई बड़े मामले पकड़े थे और लाखों रुपये जुर्माना वसूला गया था। इसीलिए आरोपियों ने महिला के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए उसे झूठे मामले में फंसाया था।
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