सहारनपुर (सहारनपुर)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद में किया जाएगा। इसमें कंपाउंडिंग, अपराध, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, बिजली व पानी के बिल विवाद और श्रम विवाद सहित कई प्रकरणों के वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी रविकांत व सचिव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 10 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में कंपाउंडिंग, अपराध,, एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 138, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना के वादों, लेबर प्रकरणों, बिजली एवं पानी के बिलों के विवाद, वैवाहिक वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, सर्विस मेटर वेतन, भत्तों तथा सेवानिवृत्त होने के लाभ, राजस्व वाद (जिला कोर्ट या हाईकोर्ट में लंबित) अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में यदि कोई पक्षकार अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत से निस्तारित कराना चाहता है तो वह संबंधित कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद नियत करा सकता है।