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जानलेवा हमला करने के मामले में 3 दोषमुक्त एक को दस वर्ष की सजा

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देवबंद (सहारनपुर)। नागल क्षेत्र में वर्ष 2010 में प्रधानी चुनाव की रंजिश में एक ग्रामीण पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। जबकि एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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नागल के गांव दधेड़ा निवासी तपेश त्यागी ने नागल थाने दर्ज कराए गए मामले में बताया था कि 11 नवंबर 2010 को वह गांव के ही योगेंद्र के साथ बाइक द्वारा किसी काम से नागल गया था। उसके आगे बाइक पर भतीजा घसीटा उर्फ मुन्नू गैस सिलिंडर बांधे चल रहा था। सुबह करीब पौने आठ बजे जब वह जौला गांव के समीप पहुंचे तो आरोप है कि सतेंद्र पुत्र रामेश्वर, अजय पुत्र सतेंद्र, योगेश पुत्र रामगोपाल व भोला पुत्र सतपाल निवासी दधेड़ा बाइक पर सवार होकर आए तथा घसीटा को रोककर गाली गलौज करते हुए कहने लगे कि तुमने चुनाव में हमारी पार्टी की खिलाफत की है। आरोप है कि चारों लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरु कर दी तथा जान से मारने की नीयत से घसीटा उर्फ मुन्नू पर गोलियां चला दी। जिसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गया। आरोपी शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों को आता देख हवाई फायरिंग करते हुए खेतों की तरफ भाग खड़े हुए। इस मामले में पुलिस ने धारा 307 व 504 में मामला पंजीकृत किया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पालम राणा ने बताया कि बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने सतेंद्र त्यागी, अजय और योगेश को दोषमुक्त करार दिया। जबकि आरोपी भोला को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार रुपये की अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
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