सहारनपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय अदालतों ने अंतरिम जमानत पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। इस दौरान सात वर्ष तक की सजा वाले मामलों में सहारनपुर जिला कारागार और देवबंद उप कारागार में बंद 116 बंदियों को अंतरिम जमानत देकर रिहा किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हृषिकेश पाण्डेय ने बताया कि जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी के निर्देश पर ऐसे मामलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई, जिनमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जिला कारागार के 108 और देवबंद उपकारागार के आठ बंदियों की अंतरिम जमानत मंजूर की गई। यह जमानत 60 दिन के लिए मंजूर हुई है।