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हत्या के दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

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सहारनपुर। ग्राम खेड़ा मुगल में पांच वर्ष पूर्व हुई महावीर सैनी की अपहरण कर हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर गांव के ही पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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देवबंद के ग्राम खेड़ा मुगल निवासी महावीर सैनी का गांव के ही नाथीराम गुर्जर के साथ लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह पुंडीर ने बताया कि 22 सितंबर 2013 की सुबह चार बजे महावीर सैनी जब अपने घेर में सो रहा था, उसी समय नाथीराम और उसका पुत्र अमित कुमार ने आवाज देकर दरवाजा खुलवाया और महावीर सैनी को जबरन अपने साथ ले गए। सुबह पुलिस ने परिजनों को फोन कर सूचना दी कि महावीर जली हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। महावीर सैनी के भतीजे सुशील सैनी ने थाना देवबंद में नाथीराम और अमित कुमार के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने पहले तो दोनों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। लेकिन उपचार के दौरान महावीर सैनी की मौत हो गई। उसके बाद मामला हत्या की धाराओं में तरमीम हो गया।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद्र भारती की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर कोर्ट ने नाथीराम और उसके पुत्र अमित कुमार को हत्या का दोषी पाया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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