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बगैर वैधानिक सहमति के नहीं चलेंगे ईंट भट्टे

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सहारनपुर। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने 200 से अधिक ईंट भट्टा मालिकों को नोटिस जारी कर मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि बिना वैधानिक अनुमति के जनपद में कोई भी ईंट भट्टा चलने नहीं दिया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने यह कदम शासन के आदेश के बाद उठाया है।
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पिछले कुछ समय से एनजीटी प्रदूषण को लेकर सक्रिय हुआ है। एनजीटी ने जनपद में वायु, जल और मृदा प्रदूषण पर रोक को लेकर सख्ती दिखाई है, जिसका असर यह हुआ है कि शासन को भी कड़ाई से अनुपालन कराना पड़ा है, जिसका नतीजा जनपद में रेत और बजरी का खनन बंद होने के रूप में सामने आया है। अगला कदम जहरीला धुआं उगल रहे ईंट भट्टों के खिलाफ है। शासन के आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने जनपद के 200 से अधिक ईंट भट्टा स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। उनको जिला स्तर से मिलने वाली पर्यावरण संबंधी स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वैधानिक सहमति प्राप्त करने को कहा गया है। नोटिस में भट्टों में इंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने टायर और पॉलीथिन को जलाने से मना किया गया है। साथ ही चिमनी की ऊंचाई नियमानुसार रखने, चिमनी में गेबेटिंग सेटलिंग चैंबर बनाने, मिट्टी का खनन बिना अनुमति के न करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने वाले ईंट भट्टा संचालकों के विरुद्घ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
फिलहाल जनपद में ईंट भट्टे बंद पड़े हैं। नियमों का पालन न करने वाले जनपद के 200 से अधिक ईंट भट्टों को नोटिस जारी कर वैधानिक अनुमति लेने को कहा गया है। लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि ईंट भट्टों में इंधन के रूप में पुराने टायरों की रबर और पॉलीथिन जलाई जाती है। भविष्य में ऐसा न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
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- जेवी सिंह, एई, प्रदूषण नियंत्रण विभाग।
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