सहारनपुर। कोतवाली मंडी क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि चार दिसंबर 2016 को कोतवाली मंडी में एक युवती ने शाहनजर उर्फ पप्पू निवासी मोहल्ला धोबीवाला के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसएसपी के मुताबिक पुलिस ने मामले की न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इसके साथ ही प्रकरण की सशक्त पैरवी की गई। मामले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक ने आरोपी को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।