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1 नवंबर से प्रदेश में प्रवेश करने वाले सभी ट्रकों में आरएफआईएफडी सिस्टम लगाना होगा अनिवार्य

Sat, 27 Oct 2018 04:11 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
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Truck
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प्रदेश के सभी 41 वाणिज्यकर चेक पोस्ट पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिटी फेसिलेटर डिवाइस (आरएफआईडी) लगा दी गई हैं। इसमें झांसी जनपद की भी चार चेक पोस्ट शामिल हैं। साथ ही, ट्रकों में आरएफआईडी चिप लगाना शुरू कर दी गई है। एक नवंबर से प्रदेश में प्रवेश करने वाले सभी ट्रकों में चिप का लगा होना अनिवार्य होगा। चिप से ट्रक प्रदेश में प्रवेश करते ही उसकी निगरानी होने लगेगी। 
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प्रांत के अंदर या बाहर से माल मंगाने के लिए सेंट्रल ई-वे बिल की व्यवस्था लागू है। अभी वाणिज्यकर विभाग के सचल दल अफसर सड़क पर चेकिंग कर ट्रकों को रोकने के बाद ई वे बिल की जांच कर रहे हैं। ई वे बिल में दर्ज जगह पर माल उतर रहा कि नहीं। या एक ई वे बिल का दोबारा या इससे ज्यादा बार इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है।

इन्हीं सब शंकाओं को दूर करने व टैक्स चोरी की बची संभावनाओं को खत्म करने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने प्रदेश की सभी 41 चेक पोस्ट पर आरएफआईडी सिस्टम लगा दिया है। इसमें झांसी जनपद की रक्सा, अंबावाय, मसौरा ललितपुर व बरुआसागर चेक पोस्ट पर भी यह उपकरण लगाया गया है।  
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इस सिस्टम के लगने से अब प्रदेश की किसी भी तरफ की सीमा में ट्रक के प्रवेश करने पर उसकी निगरानी शुरू हो जाएगी। यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि ट्रक में रखे माल को प्रांत के अंदर ही उतारा गया या प्रांत के बाहर चला गया। जिस शहर में माल पहुंचा, वही नाम ई वे बिल में दर्शाया गया था कि नहीं। व्यापारियों के पास माल पहुंचा तो उन्होंने उसकी बिक्री दिखाकर टैक्स जमा किया है की नहीं।

इस तरह काम करता है सिस्टम

इस सिस्टम से जुड़ने के लिए ट्रकों में आएफआईडी चिप (सामने के शीशे पर) लगा होना चाहिए। एक नवंबर से प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले ट्रकों में चिप लगना अनिवार्य हो जाएगा।

‘ट्रकों में चिप लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। हर चेक पोस्ट पर यूपी डिस्को कंपनी के एजेंट सौ रुपये में चिप लगा रहे हैं। एक नवंबर के बाद जो ट्रक चिप लगाकर नहीं चलेंगे, उन पर जुर्माना होगा।’
जयशंकर सहाय, ज्वाइंट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा)।

छह सौ ट्रकों में लगाई जा चुकी
जनपद की रक्सा, अंबावाय, मसौरा ललितपुर व बरुआसागर मार्ग पर स्थित चेक पोस्ट पर आरएफडीएफ चिप लगाना शुरू कर दिया गया है। यूपी डिस्को कंपनी के एजेंट सौ रुपये में चिप लगा रहे हैं। अभी तक छह सौ ट्रकों में चिप लगाई जा चुकी हैं।

इस तरह काम करता है सिस्टम
आरएफडीएफ सिस्टम ऑनलाइन काम करता है। हर चेक पोस्ट पर रोड किनारे एक बोर्ड लगा है, जिसमें यह सिस्टम लगा रहता है। ट्रक के गुजरने पर उसमें लगे चिप से यह सिस्टम कनेक्ट हो जाता है। तुरंत ही ट्रक और उसमें जा रहे माल का ब्योरा इंटरनेट पर आ जाता है।

ट्रक में रखा माल प्रांत के अंदर ही गुजरेगा या दूसरे राज्य में जाएगा इस बात का भी पता लग जाता है। ट्रक आसपास ही माल उतारकर तो नहीं जा रहा है। साथ ही, निर्धारित घंटों में ई वे बिल का दोबारा उपयोग तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों का पल भर में पता लग जाएगा।
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सेंट्रल ई वे बिल की खास बातें

सेंट्रल ई वे बिल की खास बातें

- 50 हजार से ज्यादा के माल परिवहन पर ई- वे बिल डाउनलोड अनिवार्य।

- हर 100 किलोमीटर के लिए वैधता अवधि में एक दिन जुड़ता है।

- परिवहन में दुर्घटना के कारण वाहन बदलते पर नया वाहन नंबर दे सकते हैं।

- राज्य के अंदर और राज्य के बाहर परिवहन पर केंद्रीय ई- वे बिल लागू है।

- पोर्टल से जनरेट किए गए ई- वे बिल को 24 घंटे के अंदर निरस्त कर सकते हैं।

- एक से ज्यादा ई- वे बिल का माल ले जाने पर कंसोलिडेटेड बिल ले सकते हैं।

- बहुमूल्य धातुओं, आभूषण, घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी पर लागू नहीं।

- पीडीएस के केरोसिन, भारतीय मुद्रा, निजी घरेलू सामान पर लागू नहीं है।

- नॉन मोटराइज्ड वाहन से परिवहन पर ई- वे बिल डाउनलोड अनिवार्य नहीं।
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