आगरा की अपर जिला जज अमृता शुक्ला ने थाना सिकंदरा के एक मामले में बलात्कार कर अश्लील क्लिपिंग बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी किशन सिंह निवासी मलपुरा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बयान बदलने पर वादी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए।
वादी ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में कहा कि उसकी पुत्री रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में गई थी। वहां पर रात में आरोपी ने चाकू की नोंक पर बलात्कार किया। वीडियो क्लिपिंग बना ली। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। लड़की ने इसकी शिकायत परिवारीजनों से की तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। बाद में वादी कोर्ट में बयान से मुकर गया।