रामपुर। सात साल की बालिका से दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट ने युवक को 20 साल के कैद व 61 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है
यह मामला शाहबाद क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी व्यक्ति ने शाहबाद थाने में 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उसकी सात की बेटी 11 मार्च घर के पास मंदिर परिसर में खेल रही थी। गांव का रहने वाला टिंकू उसे उठाकर अपने घेर में ले गया। वहां कमरा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इसी दौरान परिजन वहां पहुंच गए। उन्हें देख युवक भाग गया। परिजनों ने शाहबाद थाने जाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि युवक को झूठा फंसाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) रामगोपाल सिंह ने टिंकू को 20 साल कारावास और 61 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।