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Rampur News: बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर दो संचालकों को तीन साल की सजा

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रामपुर। जिले में बिना औषधि लाइसेंस लिए मेडिकल स्टोर संचालित करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने दो संचालकों को तीन साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला पांच वर्ष पुराना है।
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औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में तत्कालीन औषधि निरीक्षक मुकेश चंद जैन ने छापा मारा था। थाना गंज क्षेत्र में दो लोग बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाते पाए गए। इस मामले में गंज थाने में मोहम्मद आसिफ और शाहनवाज खान के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।
बताया कि शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दोनों को दोषी पाया है। दोनों संचालकों को तीन साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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