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गोलियों से भूनने के मामले में कोर्ट ने तीन भाइयों समेत पांच लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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रामपुर। शाहबाद में नौ साल पहले स्वतंत्रता दिवस के दिन एक ग्रामीण को गोलियों से भून देने के मामले में कोर्ट ने तीन भाइयों समेत पांच लोगों को उम्रकैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उम्रकैद की सजा पाने वालों में आरोपियों का एक चाचा भी है।
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हत्या की यह वारदात शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव में 15 अगस्त 2012 की है। गांव निवासी विशन सिंह और विजयपाल के बीच रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के तहत विशन सिंह को गांव के खेत पर घेर लिया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए विशन सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या के बाद मृतक के भाई केवल चंद्र की ओर से पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सीमा राणा ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सुबूत पेश किए। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को रंजिश के आधार पर फंसाया गया है। एडीजीसी के अनुसार दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रुस्तमपुर गांव निवासी देवेंद्र व उसके भाई शिव कुमार उर्फ भूरा, विनोद सिंह व चाचा विजय पाल व एक अन्य सत्यपाल सिंह को उम्रकैद व 52-52 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि में से दो लाख रुपये मृतक के वारिस को देने के आदेश दिए गए हैं।
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