रामपुर। जिले में कोडीन युक्त सिरप की अवैध बिक्री की आशंका में औषधि विभाग ने 12 थोक दवा विक्रेताओं को नोटिस थमाया है। औषधि विभाग ने कोडीन युक्त सिरप की बिक्री से जुड़े सभी अभिलेख तीन दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। औषधि निरीक्षक ने बताया कि अभिलेख प्रस्तुत न करने पर सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।
जिले में कोडीन युक्त सिरप की 1.34 करोड़ की बिक्री के रिकॉर्ड न दिखाने पर तीन थोक दवा विक्रेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने बाद सभी के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों मेडिकल स्टोरों से कोडीन युक्त सिरप और नारकोटिक्स की दवाएं बेची जा चुकी हैं। ऐसे में विभाग की ओर से कितने सिरप बेचे गए, इसका रिकॉर्ड जानने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में अब तक 12 फर्मों को कोडीन युक्त सिरप बेचने के मामले में बिक्री के रिकॉर्ड न दिखाने पर नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर रिकॉर्ड दिखाने के लिए निर्देशित किया गया है।
कोडीन सिरप की अवैध बिक्री करने वाले किसी भी दवा कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। कोडीन युक्त सिरप को लेकर 12 दवा कारोबारियों को नोटिस जारी कर कोडीन युक्त सिरप की बिक्री का रिकार्ड मांगा गया है। तीन दिन में बिक्री का रिकॉर्ड नहीं दिखाने पर सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज के बाद लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।
- मुकेश कुमार, औषधि निरीक्षक