रामपुर। युवती से दुष्कर्म करने वाले मोसिम उर्फ मोहसिन रजा के विरुद्ध न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दस साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला केमरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी युवती ने नाै अगस्त 2022 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। युवती का आरोप था कि मोसिम उर्फ मोहसिन रजा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने पीड़िता समेत छह गवाहों के बयान दर्ज कराए साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मोसिम उर्फ मोहसिन रजा को 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।