महिला वकील का अनफिट सूट सिलना शहर के टेलर को भारी पड़ गया। शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने टेलर को 60 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति के रूप में महिला वकील को 3850 रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
चार मार्च को एक महिला वकील ने कोट, पैंट और शर्ट का ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा शहर के संगम टेलर को सूट सिलने के लिए दिया था। आरोप है कि टेलर ने 16 मार्च को सूट सिलकर दिया, लेकिन सूट अनफिट था। शिकायत पर टेलर ने सूट को सही करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। लेकिन तीन बार फिटिंग के बाद भी सूट अनफिट रहा।
महिला वकील का कहना है कि जब वह अनफिट सूट पहनकर कचहरी पहुंची तो साथी अधिवक्ताओं ने उनका उपहास उड़ाया। उन्होंने टेलर को कानूनी नोटिस भी दिया, लेकिन इसके बाद अनफिट सूट ठीक नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता शबाब अहमद खां के माध्यम से उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
फोरम ने इस मामले की सुनवाई करते हुए संगम टेलर को नोटिस जारी किया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। इस पर फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र विक्रम सिंह और सदस्य प्रकाशवीर तिवारी ने अपने फैसले में संगम टेलर को आदेश दिया कि आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति के रूप में महिला वकील को 3850 रुपये अदा करें।