फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rampur News: अब्दुल्ला के नामांकन में गलत शपथ पत्र देने के मामले में रिकॉर्ड तलब

Fri, 15 May 2026 02:00 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
रामपुर। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव में उम्र को लेकर गलत शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में कोर्ट ने प्रशासन से नामांकन पत्र का रिकॉर्ड तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
विज्ञापन

अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2017 में स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह विजयी रहे थे। हालांकि चुनाव के समय ही उनकी उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। नामांकन के दौरान बसपा प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम है और वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं।
हालांकि, इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी ने अब्दुल्ला का नामांकन पत्र खारिज नहीं किया था। अब्दुल्ला ने शपथ पत्र देकर अपनी उम्र चुनाव लड़ने योग्य बताई थी।
विज्ञापन

इसी शपथ पत्र को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग के आदेश पर प्रभारी राजस्व निरीक्षक स्वार सोमपाल सिंह की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत स्वार कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नामांकन और शपथ पत्र से संबंधित पत्रावलियां तलब कीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। वहीं, पालिका की सफाई मशीन मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई भी 12 जून को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें