फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rampur: सास की हत्या में बहू को उम्र कैद की सजा, 24 बीघा जमीन की खातिर दिया था वारदात को अंजाम

Wed, 18 Jan 2023 10:55 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला संवाद, रामपुर

सार

जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हीराकली को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

रामपुर में जमीन की खातिर सास की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी बहू को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सास की हत्या का यह मामला केमरी थाना क्षेत्र के कागानगला गांव से जुड़ा हुआ है। कागानगला निवासी रामकली की 24 नवंबर 2020 को उसकी ही बहू हीराकली ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। 

विज्ञापन


रामकली की हत्या की रिपोर्ट उसके घेवता अशोक की ओर से केमरी थाने में दर्ज कराई थी। आरोप था कि रामकली की 24 बीघा जमीन को उसकी बहू हीराकली अपने नाम कराना चाहती थी। रामकली ने इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हीराकली को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। 

बुधवार को एडीजे प्रथम संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को साथ ही कड़ी सजा देने की मांग रखी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। इसलिए उसे रिहा किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हीराकली को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

 


 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें