जमीनों और मकानों की रजिस्ट्री मंगलवार से महंगी हो जाएगी। पावर आफ अटार्नी और बैनामा कराना भी महंगा हो जाएगा। नए रेट मंगलवार से लागू हो जाएंगे। यूपी सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग में रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया था। सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया था।
रजिस्ट्री और पावर आफ अटार्नी कराने के शुल्क में बढ़ोत्तरी के आदेश जारी किए थे। राजस्व विभाग ने नये रजिस्ट्री शुल्क को एक दिसंबर से लागू करने का ऐलान किया है। एआईजी स्टांप अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रजिस्ट्री के नए शुल्क मंगलवार से लागू किए जा रहे हैं।
नए रेट के हिसाब से रजिस्ट्री समेत अन्य शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। सभी सब रजिस्ट्रार को आदेश जारी किया गया है। रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार अब वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की पद्धति बदलने जा रही है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि इससे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मूल्यांकन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
एआआई स्टांप अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस नए सिस्टम को भी जल्द लागू किया जाएगा। स्टांप समाधान योजना के तहत सोमवार को दो मुकदमे तय कर दिए गए। इन मुकदमों में दस रुपये के अर्थदंड के साथ ही इन मुकदमों का फैसला सुनाया गया है।