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दिव्यांगों और 80 वर्ष से ऊपर की आयु के मतदाता घरों पर ही करेंगे मतदान

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रामपुुर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए 9 व 10 फरवरी को पोलिंग पार्टियां घर-घर जाकर मतदान कराएंगी।
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दिव्यांगों और 80 वर्ष की आयु से ऊपर के मतदाताओं के मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसे मतदाताओं का बैलेट पेपर के माध्यम से घर जाकर ही मतदान कराया जाएगा। जनपद में सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 512 दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं ने फार्म 12-डी भरकर डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान करने की इच्छा जताई थी। आयोग के निर्देशानुसार इन सभी मतदाताओं से मतपत्र जमा कराने के लिए 09 फरवरी को कलेक्ट्रेट से 45 पार्टियां रवाना की जाएंगी। जो 9 व 10 फरवरी को इन सभी मतदाताओं से संपर्क करके उनसे निर्धारित प्रावधान के अनुसार मत पत्र प्राप्त करेंगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ वैभव शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी रिटर्निंग ऑफिसर और प्रत्याशी व एजेंटों के साथ बैठक करके इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्यक्रम को शांतिपूर्ण माहौल में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपन्न कराने के लिए प्रशासन के स्तर से सभी तैयारियां की जा रही हैं। जनपद के ऐसे मतदाता जो अधिक उम्र अथवा दिव्यांगता के कारण अपने बूथ पर आने में असमर्थ हैं तो ऐसे लोगों की भी मतदान प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए आयोग द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने की व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में सभी प्रत्याशी एवं उनके एजेंट को जानकारी दी।
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