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कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर बिजली विभाग के एक्सईएन कार्यालय के सामान की कुर्की के आदेश

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रामपुर। क्षतिपूर्ति के एक मामले में कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न करने पर बिजली विभाग के विद्युत वितरण खंड द्वितीय के एक्सईएन कार्यालय के सामान की सूची तैयार कर उसे कुर्क करने और कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
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मामला साल 2003 का है, बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के दुर्जनपुर उर्फ देवापुर गांव निवासी रामसखी ने बिजली विभाग के खिलाफ कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसमें उनका आरोप था कि उनके पति ताराचंद सितंबर 2003 में अपने खेत पर काम करने गए थे, इस दौरान वहां पर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण टूटे तार से करंट की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी और फिर उन्होंने कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन सतेंद्र सिंह की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिजली विभाग को रामसखी को क्षतिपूर्ति के रूप में छह लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए थे लेकिन, इसके बावजूद क्षतिपूर्ति नहीं की गई। जिस पर कोर्ट ने पुन: क्षतिपूर्ति के आदेश दिए लेकिन, इस पर भी क्षतिपूर्ति नहीं की गई। जिस पर कोर्ट ने बिजली विभाग के विद्युत वितरण खंड द्वितीय के एक्सईएन कार्यालय के सामान की सूची बनाकर उसे कुर्क कर कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
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