रामपुर। विधानसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके तहत मतदान के दौरान बूथ पर तंबाकू, सिगरेट का सेवन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिले के 1123 मतदान केंद्रों पर ध्रूम्रपान निषेध की जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पांच हजार साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। विभाग ने इन्हें जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर यदि कोई धूम्रपान करते पकड़ा गया तो उससे 200 रुपये अर्थदंड वसूल किया जाएगा।
जिले में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त व धूम्रपान मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। इसका पालन न केवल मतदान कार्मिकों को करना होगा, बल्कि मतदाताओं को भी इसका पालन करना होगा। मतदान केंद्र को भी सार्वजनिक स्थल माना गया है। शासन ने मतदान केंद्रों पर तंबाकू उत्पादों के सेवन को दंडनीय अपराध माना है। मतदान के दिन बूथों को मतदान के दिन सार्वजनिक स्थल मानते हुए बूथों को भी धूम्रपान, तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन को पांच हजार साइन बोर्ड दिए हैं।