रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट समेत अन्य संगीन धाराओं में दर्ज मामले में बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष सफाई साक्ष्य पेश नहीं कर सका। बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिए जाने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
गंज थाने में वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मामलों में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन समेत कई लोग आरोपी हैं। इन मुकदमों की सुनवाई इन दिनों कोर्ट में चल रही है।
बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान आजम खां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य की सूची पेश करनी थी, लेकिन उनकी ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया।
एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि इस मामले में सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने थे, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र देने के कारण सुनवाई टाल दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
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नफरती भाषण मामले में वीडियोग्राफर की गवाही
रामपुर। टांडा थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में बृहस्पतिवार को वीडियोग्राफर की गवाही हुई। गवाही पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त निर्धारित की है। संवाद