रामपुर। लॉकडाउन के चलते बंद बाजारों को खोलने के लिए तो कोई छूट नहीं दी गई, लेकिन गली, मुहल्लों के दुकानदारों को कुछ छूट दी गई है। दुकानदार बिना पास के भी अपने मुहल्लों में होम डिलीवरी कर सामान पहुंचा सकेंगे। लेकिन, यह छूट हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में नहीं दी गई है। इसके अलावा ई-रिक्शा भी आवश्यक सेवाओं से जुड़ा सामान ले जा सकेंगे, लेकिन रिक्शा चालक समेत दो लोगों से अधिक को जाने की अनुमति नहीं होगी। सवारियां तो किसी भी कीमत पर नहीं लेकर जा सकती हैं।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू कर रखा है। लॉकडाउन को एक माह से अधिक समय हो गया है। ऐसे में बाजार से लेकर मुहल्लों तक की दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि, गृह मंत्रालय से छूट की खबर आने के बाद रामपुर में ही हल्की छूट दी गई है। इसके तहत मोहल्ले के दुकानदार अपने ही मुहल्लों के लोगों को सामान की होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन दुकान पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं होगी। इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे, लेकिन ये सेवाएं भी सिर्फ वही लोग दे सकते हैं, जिनके पास निर्गत हों। ई-रिक्शा एवं रिक्शा को बिना पास के सामान लाने एवं ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन यह अनुमति सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े सामान को लेकर है। वह भी रिक्शा चालक समेत दो लोगों से अधिक नहीं होने चाहिए। किसी भी कीमत पर सवारी को लेकर नहीं जाया जा सकता। इस बीच किसी भी रिक्शा चालक ने इन नियमों का उलंघन किया तो उसके खिलाफ जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। ठेले वाले भी घर घर सामान पहुंचा सकते हैं, लेकिन किसी ने भी लॉकडाउन तोड़ा तो उस पर पांच सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ पास होने के बाद ही बाइक ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन बाइक पर हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। किसी अन्य व्यक्ति को बैठाया भी नहीं जा सकता। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि तीन मई तक लॉकडाउन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। सीमित दायरे में कुछ रियायत जरूर दी गई है, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य कई शर्ते हैं।