रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के अंगीकरण पर सोमवार को आरडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछली तारीख पर दोनों पक्षों से अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था।
15 जुलाई 2026 को जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में 38 भवनों को अवैध मानते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश आरडीए के उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जारी किया था। इसे यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट ने मंडलायुक्त की कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका के अंगीकरण पर दो बार सुनवाई हो चुकी है। अब सोमवार को फिर सुनवाई होगी।
दोनों पक्ष अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं के आधार पर कोर्ट यह तय करेगी कि चुनौती याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। ट्रस्ट व यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता मोहम्मद जुनैद एजाज ने उम्मीद जाहिर की कि कोर्ट उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो जब तक कोर्ट में सुनवाई चलेगी, तब तक यूनिवर्सिटी को तोड़ने संबंधी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगी रहेगी। निर्णय तो सुनवाई पूरी होने के बाद ही होगा।