रामपुर। बिजनौर के स्योहारा कोतवाली में तैनात दरोगा सुरजीत सिंह ने कोर्ट पहुंचकर सपा नेता आजम खां पर दर्ज यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के मामले में शुक्रवार को अपने बयान दर्ज कराए। सपा नेता के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की जो कि पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में बिजनौर के स्योहारा में तैनात दरोगा सुरजीत सिंह कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की जो कि पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 29 जनवरी को होगी। यहां बताते चलें कि शहर कोतवाली में क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट व डकैती के 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों ने दर्ज कराए थे। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही है। इन सभी मामलों में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है।
गवाह को धमकाने के मामले में बयान दर्ज
सपा नेता आजम खां के खिलाफ गंज थाने में दर्ज गवाह को धमकाने के मामले में शुक्रवार को पीड़ित नन्हे ने कोर्ट पहुंचकर बयान दर्ज कराए, लेकिन उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। इस मामले में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है।
शत्रु संपत्ति के मामले में कोर्ट नहीं पहुंचा गवाह
रामपुर। शत्रु संपत्ति के मामले में शुक्रवार को गवाह मोहम्मद फरीद कोर्ट नहीं पहुंचा,जिस पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 31 जनवरी को होगी।