आयकर विभाग ने जिले में लगभग दो हजार लोगों को नोटिस भेजकर महंगे वाहन और जमीन खरीदने के बारे में 15 दिन के अंदर जानकारी मांगी है। एआरटीओ कार्यालय और रजिस्ट्री आफिस से मिली जानकारी के आधार पर आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है। उनसे पैन, रिटर्न दाखिल करने सहित अन्य जानकारी मांगी है।
आयकर विभाग को एआरटीओ कार्यालय से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 1800 लोगों ने पांच लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहनों की खरीदारी की है। इसमें महंगी कार, ट्रक, बस और अन्य वाहन शामिल हैं। ऐसे लोगों की जानकारी मिलने के बाद बाद विभाग ने सभी को नोटिस जारी किया है।
नोटिस के निचले हिस्से में एक कॉलम बना हुआ है, जिसे भरकर 15 दिन के अंदर जमा करना है। विभाग की ओर से वाहन खरीदने वाले व्यक्ति का पैन और रिटर्न दाखिल करने के बारे में जानकारी मांगी गई है। पूछा गया है कि आप रिटर्न दाखिल करते हैं या नहीं। अगर रिटर्न दाखिल करते हैं कि कहां करते हैं, इसका वार्ड कौन सा है?
रिटर्न में वाहन खरीदने की जानकारी दी है या नहीं। विभाग ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है, जिन लोगों ने महंगे वाहन खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे जिले या प्रदेश में कराया है। इसके साथ ही विभाग ने शहरी क्षेत्र में जमीन और मकान खरीदने वाले 200 से 250 लोगों को भी इसी तरह का नोटिस भेजकर जानकारी मांगी है।
विभाग को रजिस्ट्री कार्यालय और आरडीए से ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली है, जिन्होंने महंगे प्लाट्स और मकान खरीदे हैं। आयकर विभाग ने भी उनको नोटिस भेजकर पैन, रिटर्न और रिटर्न में मकान व जमीन खरीदे जाने का उल्लेख किए जाने के बारे में जानकारी मांगी है।
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी महंगे वाहन व प्लाटस खरीदने वाले लोगों से जानकारी मांगी है। जानकारी मिलने के बाद देखा जाएगा कि उन्होंने वाहन, प्लाट्स व मकान खरीदे का उल्लेख अपने रिटर्न में किया है या नहीं। मकान व वाहन खरीदते वक्त पैन का उल्लेख किया है नहीं।
जिले में आयकरदाताओं की संख्या लगभग बारह हजार है। विभाग की ओर से रामपुर में आयकरदताओं की संख्या में 1200 की वृद्धि करने का लक्ष्य दिया गया है। इसको लेकर विभाग अधिकारी लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जो कर योग्य आय के दायरे में आते हैं वो रिटर्न जरूर जमा कराएं।
टीडीएस को लेकर भी विभाग के अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आयकर के एडवांस टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। विभाग के अधिकारियों का कहना है जो करदाता इसके दायरे में आते हैं वो समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा करा दें। इसको लेकर जल्द ही रामपुर में एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा।