बुधवार को मामले की एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई थी। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी और पुत्र हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उदघोषणा का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह कुर्की से पहले की कार्रवाई है। अगर इसके बाद भी तीनों कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट धारा 83 के तहत कुर्की का नोटिस जारी किया जा सकता है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने धारा 82 के तहत नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।