रामपुर। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी है।
सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाए जाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।
एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एडीजीसी सीमा राणा एवं अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने बताया कि सजा बढ़ाने से संबंधित अपील पर बचाव पक्ष ने स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की।
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आजम के दो अन्य मामलों में नहीं हो सकी सुनवाई
रामपुर। डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट और लूटपाट तथा पालिका की सफाई मशीन से जुड़े मामलों में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। डूंगरपुर मामले में 15 मई और सफाई मशीन मामले में 11 मई को सुनवाई होगी।