रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के पुत्र व स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट के मामले में शनिवार को एक स्कूल के प्रधानाचार्य से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह पूरी नहीं हो सकी, अब इस मामले में अगली तारीख 19 अप्रैल तय की गई है। वहीं शनिवार को अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में भी सुनवाई हुई, जिसमें अगली तारीख पांच मई तय की गई है।
वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर हो चुकी है। साथ ही अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के आरोप में भी सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। इस मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खां दोनों की जमानत मंजूर हो चुकी है।
इन दोनों मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। शनिवार को दो पासपोर्ट के मामले में एक स्कूल के प्रधानाचार्य से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की, इस दौरान जिरह पूरी नहीं हो सकी, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख 19 अप्रैल तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में अगली तारीख पांच मई तय की है।