रामपुर। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर शनिवार को कोर्ट फैसला सुना सकती है। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है।
दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नवंबर 2025 में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी।
सजा बढ़ाने से संबंधित अभियोजन पक्ष की अपील पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। अभियोजन की ओर से रूलिंग भी दाखिल की गई हैं। कोर्ट अब शनिवार को इस मामले में फैसला सुना सकती है।
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आजम और अब्दुल्ला की अपील पहले ही हो चुकी खारिज
दो पैन कार्ड मामले में दी गई सजा के खिलाफ आजम खां और अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल अपील को सेशन कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। अब अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल सजा बढ़ाने संबंधी अपील पर फैसला होना है।