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बीडीसी की हत्या में उम्रकैद

Thu, 25 Feb 2016 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/रामपुर
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13 साल पहले बिलासपुर क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में दो लोगों को बरी कर दिया गया। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के गोकुलनगरी गांव निवासी बीडीसी सदस्य रजवंत सिंह की 28 मई 2003 को दिनदहाड़े तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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घटना की रिपोर्ट मृतक के प्रधान भाई बलविंदर सिंह ने दर्शन सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने आरोपियों द्वारा दिनदहाड़े युवक करने की दलील दी।


साथ ही गवाहों ने घटना की पुष्टि भी की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने का तर्क दिया। साथ ही कहा है कि राजनीतिक रंजिश के आधार पर उन्हें फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज सरोज यादव ने दर्शन सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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