रामपुर। आचार संहिता उल्लंघन के 17 मामलों में कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद शुक्रवार को पूर्व विधायक यूसुफ अली ने एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद अदालत द्वारा जारी किए गए सभी गैर जमानती वारंट रिकॉल कर लिए गए। इस दौरान वो सुबह लगभग 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक कोर्ट कस्टडी में रहे।
पूर्व विधायक यूसुफ अली के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के कई मामले दर्ज हैं। आरोप है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बैनर व पोस्टर लगवाए थे। पुलिस ने इन मुकदमों की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में लगा दी थी। यूसुफ अली ने मुकदमों में जमानत भी करा ली थी, लेकिन वो सुनवाई के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन के 17 मामलों में यूसुफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसके बाद पूर्व विधायक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में शुक्रवार को सरेंडर कर दिया। पूर्व विधायक के अधिवक्ता तकमील अहमद ने बताया कि सभी 17 मुकदमों में पूर्व विधायक ने कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर के बाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए सभी गैर जमानती वारंट को रिकॉल करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के दो मामलों में आरोप तय किए गए हैं। इन सभी मामलों की अगली सुनवाई एक मार्च को होगी।